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भारत-यूके सामाजिक सुरक्षा समझौता आज से लागू, लेकिन 15 जुलाई से पहले यूके पहुंचे भारतीयों को नहीं मिलेगा लाभ

अंतरराष्ट्रीय/बिजनेस | ABC NATIONAL NEWS | लंदन | 15 जुलाई 2026

भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुआ डबल कंट्रीब्यूशंस कन्वेंशन (DCC) 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है। हालांकि, यह समझौता पूर्व प्रभाव (Retrospective) से लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि 15 जुलाई 2026 से पहले यूके में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों और भारत में पहले से कार्यरत ब्रिटिश नागरिकों को इस समझौते का लाभ नहीं मिलेगा।

डीसीसी समझौता भारत-यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) के साथ ही बुधवार से लागू हुआ। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों में अस्थायी तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर सामाजिक सुरक्षा अंशदान (Social Security Contribution) का दोहरा बोझ कम करना है।

अब भारत या ब्रिटेन से दूसरे देश में अस्थायी नियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों को मेजबान देश में 60 महीने (5 वर्ष) तक सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। पहले ब्रिटेन में ऐसे कर्मचारियों को केवल 12 महीने तक ही इस योगदान से छूट मिलती थी।

हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल 15 जुलाई 2026 या उसके बाद दूसरे देश में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। जो भारतीय पेशेवर पहले से ब्रिटेन में कार्यरत हैं, वे इस नई व्यवस्था के दायरे में नहीं आएंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि नया समझौता आईटी, इंजीनियरिंग, वित्तीय सेवाओं और अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों और कंपनियों के लिए लागत कम करने में मददगार होगा। इससे भारतीय कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर ब्रिटेन भेजना पहले की तुलना में अधिक आसान और किफायती हो सकता है।

भारत और ब्रिटेन के बीच लागू हुआ यह सामाजिक सुरक्षा समझौता दोनों देशों के व्यापक व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, पहले से ब्रिटेन में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को इससे बाहर रखने के कारण इसके दायरे और प्रभाव को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है।

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