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बच्चों के इस्तेमाल के आरोप पर विजय की जीत रद्द नहीं हो सकती: मद्रास HC में दलील

राजनीति/ तमिलनाडु | ABC NATIONAL NEWS | चेन्नई | 27 अगस्त 2026

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मद्रास हाईकोर्ट में दलील दी है कि चुनाव प्रचार में बच्चों के कथित इस्तेमाल का आरोप अपने आप में चुनाव परिणाम रद्द करने का आधार नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ चुनाव याचिका दायर करने वाले DMK उम्मीदवार एस. इनिगो इरुदायराज यह साबित करने में विफल रहे हैं कि कथित तौर पर बच्चों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने से चुनाव परिणाम पर वास्तविक और निर्णायक असर पड़ा।

विजय ने यह दलील Representation of the People Act, 1951 की धारा 100 के तहत दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग वाली अर्जी में दी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन के समक्ष हुई। मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ श्रीदेवन, जिनकी सहायता प्रांजल अग्रवाल ने की, ने अदालत के सामने पक्ष रखा। अदालत ने आवेदन को नंबर देने और 31 अगस्त 2026 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

बच्चों को लेकर क्या है आरोप?

DMK के एस. इनिगो इरुदायराज ने अपनी चुनाव याचिका में आरोप लगाया है कि 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान विजय ने बच्चों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया और उनके परिवारों के वोट हासिल करने के लिए उनकी भावनाओं का इस्तेमाल किया।

याचिका में आरोप लगाया गया कि विजय ने अपने भाषणों के माध्यम से बच्चों और उनके परिवारों को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। हालांकि, विजय ने इन आरोपों को चुनाव रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना।

उनकी ओर से अदालत में कहा गया कि केवल यह दावा कर देना कि मतदाता “भावनात्मक रूप से प्रभावित” हुए, पर्याप्त नहीं है। याचिकाकर्ता को ऐसे ठोस तथ्य पेश करने होंगे, जिनसे यह स्थापित हो सके कि कथित अपील का चुनाव परिणाम पर वास्तविक प्रभाव पड़ा।

धार्मिक अपील और चुनाव खर्च पर भी सवाल

विजय ने चुनाव याचिका में लगाए गए अन्य आरोपों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उन पर धर्म के इस्तेमाल के जरिए वोट मांगने का आरोप लगाया गया है, लेकिन याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कथित तौर पर कौन-से शब्द, संदेश या अपील की गई थी।

उन्होंने चुनावी खर्च से जुड़े आरोपों को भी अस्पष्ट बताया। विजय का कहना है कि TVK के पदाधिकारियों द्वारा किए गए खर्च को सीधे उनके व्यक्तिगत चुनाव खर्च के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता।

Aadhav Arjuna ने भी चुनाव याचिका खारिज करने की मांग की

इसी मामले से जुड़े एक अन्य घटनाक्रम में TVK के लोक निर्माण एवं खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन ने भी अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग की है।

DMK उम्मीदवार कार्तिक मोहन ने मई 2026 में विल्लिवाक्कम विधानसभा क्षेत्र से अर्जुन की जीत को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि अर्जुन और उनकी पत्नी डेजी आधव अर्जुन की संपत्तियों से संबंधित जानकारी चुनावी हलफनामे में सही तरीके से सामने नहीं रखी गई।

आधव अर्जुन ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर अपनी अर्जी में इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि Returning Officer के सामने दाखिल Form 26 में उन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित सही और पूरी जानकारी दी थी।

उनका तर्क है कि यदि किसी जानकारी का खुलासा नहीं हुआ हो, तो केवल इसी आधार पर चुनाव को अमान्य नहीं किया जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि कथित गैर-प्रकटीकरण का चुनाव परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

कंपनी की संपत्तियों को लेकर भी सफाई

चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि आधव अर्जुन ने अपनी पत्नी की Dominant Towers and Traders Private Limited में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी से संबंधित जानकारी छिपाई। साथ ही, कंपनी और उनकी पत्नी से जुड़े Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत कार्रवाई से संबंधित जानकारी छिपाने का भी आरोप लगाया गया है।

आधव अर्जुन ने इन आरोपों पर कहा कि केवल किसी कंपनी का निदेशक होना यह साबित नहीं करता कि उस कंपनी की संपत्तियों के मालिक निदेशक स्वयं हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कंपनी की संपत्तियों का व्यक्तिगत रूप से खुलासा करना कानून के तहत आवश्यक नहीं है।

उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ PMLA मामले में कथित आरोपी बनाए जाने की जानकारी छिपाने के आरोप को भी चुनौती देते हुए कहा कि ऐसी जानकारी का खुलासा भी कानून के तहत अनिवार्य नहीं है।

फिलहाल मद्रास हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में उठाई गई आपत्तियों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। मुख्यमंत्री विजय की याचिका पर अगली सुनवाई 31 अगस्त को प्रस्तावित है।

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