राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | मुंबई | 19 अक्टूबर 2026
बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को जारी ‘भारत छोड़ो नोटिस’ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट 26 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान खान ने मुंबई स्थित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी है। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
अभिनेता ने 17 अक्टूबर को अदालत में याचिका दाखिल कर नोटिस को मनमाना, गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। यह नोटिस एक राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद जारी किया गया था।
तत्काल सुनवाई की मांग
सोमवार, 19 अक्टूबर को इमरान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ के सामने याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।
अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह तारीख नोटिस में निर्धारित 28 अक्टूबर की समयसीमा से दो दिन पहले है।
नोटिस की वैधता को दी चुनौती
इमरान खान ने अपनी याचिका में FRRO के नोटिस की वैधता पर सवाल उठाए हैं। उनका पक्ष है कि यह आदेश मनमाना और असंवैधानिक है। उन्होंने अदालत से इसे रद्द करने की मांग की है।
अब बॉम्बे हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि नोटिस में भारत छोड़ने की समयसीमा सुनवाई के कुछ ही दिन बाद समाप्त हो रही है।
अदालत में सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि नोटिस पर क्या फैसला होता है और अभिनेता को इससे कोई राहत मिलती है या नहीं।



