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SIR विरोध प्रदर्शन के मामले में अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर रोक बढ़ी; बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश

अदालत ने भविष्य में किसी भी प्रदर्शन में शामिल न होने और दूसरों को भी इसके लिए प्रभावित न करने का शपथपत्र देने को कहा; इमरान खान को आव्रजन अधिकारियों के अंतिम फैसले तक भारत में रहने की अनुमति

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | मुंबई | 2 नवंबर 2026

SIR के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने के कारण आव्रजन विभाग की कार्रवाई का सामना कर रहे अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से सोमवार को अंतरिम राहत मिली। अदालत ने उनके खिलाफ जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि, अदालत ने उन्हें बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेने का लिखित आश्वासन देने का निर्देश भी दिया है।

अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान खान ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इमरान खान को आव्रजन अधिकारियों के अंतिम निर्णय तक भारत में रहने की अनुमति दी है। उन्हें नोटिस का जवाब देने का अवसर भी दिया गया है।

10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे इमरान

इमरान खान को 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास उस समय मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया था, जब वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए थे।

यह प्रदर्शन SIR और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर हो रहा था। प्रदर्शनकारियों ने चुनावी प्रक्रिया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की थी।

इसी घटना के बाद इमरान खान को FRRO की ओर से भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया था। अभिनेता ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

भविष्य के प्रदर्शनों से दूर रहने का आश्वासन

सोमवार की सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता इस बात का लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं कि वे भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे प्रदर्शन में भाग लेने के लिए प्रभावित करेंगे।

अदालत ने उनसे बिना शर्त माफी मांगने और इस संबंध में लिखित अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने को कहा।

आव्रजन विभाग के फैसले तक भारत में रह सकेंगे

हाईकोर्ट ने ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर लगी रोक को बढ़ाते हुए इमरान खान को फिलहाल भारत में रहने की अनुमति दी है। अब आव्रजन अधिकारियों को उनके जवाब पर विचार कर आगे का निर्णय लेना है।

इस मामले में अदालत का अगला फैसला और आव्रजन विभाग की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल अभिनेता को तत्काल भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है।

SIR विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद इमरान खान के खिलाफ शुरू हुई आव्रजन कार्रवाई अब बॉम्बे हाईकोर्ट के विचाराधीन है। अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत दी है, लेकिन भविष्य में किसी भी प्रदर्शन में शामिल न होने का आश्वासन और बिना शर्त माफी भी मांगी है।

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