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इमरान खान पर ‘लीव इंडिया नोटिस’ 2 नवंबर तक स्थगित, बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

अभिनेता ने प्रदर्शन में शामिल होने से किया इनकार, बिना सुनवाई नोटिस जारी करने को दी चुनौती; केंद्र की ओर से अदालत में आश्वासन के बाद मिली राहत

राष्ट्रीय/ मनोरंजन | ABC NATIONAL NEWS | मुंबई | 28 अक्टूबर 2026

अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ मुंबई के विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से जारी ‘लीव इंडिया नोटिस’ पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी है। इस नोटिस को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार, 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय की है।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सी. सिंह पेश हुए। उन्होंने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक नोटिस पर अमल नहीं किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी।

प्रदर्शन में शामिल होने से इनकार

इमरान खान ने अपनी याचिका में दावा किया कि वह उस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे, जिसके संदर्भ में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी चुनौती दी कि नोटिस जारी करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।

याचिका में सुनवाई का अवसर न मिलने का मुद्दा महत्वपूर्ण है। किसी प्रशासनिक कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति के लिए यह जरूरी होता है कि उसे अपनी बात रखने का उचित मौका मिले। हालांकि, इस मामले में नोटिस जारी करने के आधार और अभिनेता की याचिका पर अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।

2 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने फिलहाल केवल अंतरिम राहत दी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नोटिस को स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। अगली सुनवाई में अदालत याचिका और संबंधित पक्षों की दलीलों पर आगे विचार करेगी।

फिलहाल, केंद्र के आश्वासन के बाद अभिनेता को अस्थायी राहत मिली है। मामले में आगे क्या फैसला होता है, यह 2 नवंबर की सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा।

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