Home » National » दिल्ली की अदालत ने पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता पर लगा ‘गैग ऑर्डर’ हटाया, अब कर सकेंगे अडानी पर रिपोर्टिंग

दिल्ली की अदालत ने पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता पर लगा ‘गैग ऑर्डर’ हटाया, अब कर सकेंगे अडानी पर रिपोर्टिंग

नई दिल्ली, 26 सितंबर 2025 


दिल्ली की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता पर लगाए गए ‘गैग ऑर्डर’ को हटा दिया है। यह आदेश उन्हें उद्योगपति अडानी समूह पर रिपोर्टिंग करने से रोकता था। अदालत ने कहा कि ठाकुरता को तब तक इस आदेश का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि ट्रायल कोर्ट उन्हें सुनकर नया आदेश पारित नहीं करता।

क्या था मामला?

अडानी समूह की ओर से दायर एक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट ने परंजॉय गुहा ठाकुरता पर रिपोर्टिंग से रोक लगाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की थी।

जिला जज का आदेश

जिला जज ने स्पष्ट किया कि पत्रकार पर लगाए गए इस तरह के प्रतिबंध को बिना उनकी बात सुने लागू नहीं किया जा सकता। जज ने कहा कि अब ट्रायल कोर्ट उन्हें सुनेगा और उसके बाद ही इस बाबत कोई नया आदेश पारित किया जाएगा। तब तक के लिए परंजॉय को पूर्व आदेश का पालन करने की बाध्यता नहीं है।

पत्रकारिता की आज़ादी पर असर

यह फैसला पत्रकारिता की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। परंजॉय गुहा ठाकुरता लंबे समय से कॉरपोरेट मामलों और विशेषकर अडानी समूह से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट करते रहे हैं। उन्हें पहले भी कई बार कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है।

 

ALSO READ  SC/ST उत्पीड़न विशेष अदालतों की स्थापना
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted