तमिलनाडु / राजनीति | ABC NATIONAL NEWS | चेन्नई | 5 अक्टूबर 2026
मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को DMK को ₹1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी। यह मामला मंत्री आधव अर्जुन, सी.टी.आर. निर्मल कुमार और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की IT विंग के खिलाफ दायर किया जाना है।
न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन तिलकावती ने DMK की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जे. रवींद्रन के माध्यम से दाखिल आवेदन को मंजूर किया। पार्टी ने अदालत से मुकदमा दायर करने की अनुमति इसलिए मांगी थी क्योंकि TVK IT विंग का कार्यालय और सोशल मीडिया कंपनियों X Corp, Meta Platforms और YouTube के मुख्यालय मद्रास हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित हैं।
क्षेत्राधिकार बना मुकदमे का अहम मुद्दा
DMK की ओर से अदालत में कहा गया कि मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी पक्षकार के तौर पर जुड़े हैं और संबंधित कार्यालय अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। ऐसे में मानहानि का मुकदमा दाखिल करने के लिए अदालत की विशेष अनुमति आवश्यक थी।
हाईकोर्ट ने इस प्रारंभिक कानूनी बाधा को दूर करते हुए DMK को मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, मानहानि के आरोप सही हैं या नहीं, इस पर अदालत ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है।
अब DMK आगे ₹1 करोड़ के मानहानि दावे के साथ मुकदमा दायर कर सकेगी। इसके बाद मामले में लगाए गए आरोपों, संबंधित बयानों और सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री की न्यायिक प्रक्रिया के तहत जांच होगी।



