दिनांक: 25 जून 2025
स्थान: नई दिल्ली
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने बीमा नियामक प्राधिकरण IRDAI को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। मंत्रालय ने कहा कि बीमाधारकों की शिकायतें, विशेषकर क्लेम अस्वीकृति और अस्पष्ट नीति शर्तों को लेकर लगातार बढ़ रही हैं। सरकार चाहती है कि बीमा कंपनियां अपनी क्लेम सेटलमेंट नीति, वेटिंग पीरियड, और बीमा अपवर्जनों को साफ-साफ घोषित करें ताकि ग्राहकों को भ्रम न हो।
वित्त मंत्रालय ने IRDAI को यह भी निर्देशित किया कि वह टेक्नोलॉजी आधारित शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य बनाए और हेल्थ इंश्योरेंस को सुलभ और समझने योग्य बनाए। इसके साथ ही IRDAI एक नई कमेटी गठित कर रहा है जो ग्राहकों की सुविधा को केंद्र में रखते हुए नए मानक गाइडलाइंस तय करेगी। यह पहल देश में बीमा पारदर्शिता के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।




