नई दिल्ली 8 अगस्त 2025
लोकसभा में शुक्रवार को एक अहम घटनाक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया। सरकार अब इस बिल का संशोधित मसौदा तैयार कर 11 अगस्त को नया विधेयक पेश करेगी। बताया जा रहा है कि नए प्रस्तावित बिल में कर प्रणाली को और सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा करदाताओं को राहत देने से जुड़े कुछ अहम बदलाव शामिल होंगे।
संसद में बिल वापस लेने की औपचारिक घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का उद्देश्य एक ऐसा टैक्स फ्रेमवर्क तैयार करना है जो न केवल निवेश और व्यापार को प्रोत्साहित करे बल्कि आम करदाताओं की सुविधा को भी प्राथमिकता दे। उन्होंने भरोसा जताया कि नए विधेयक में व्यापक परामर्श और सुझावों को शामिल कर इसे अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, नए इनकम टैक्स बिल में स्लैब संरचना, कर दरों और छूटों में बदलाव संभव है। साथ ही डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने और कर चोरी रोकने के लिए सख्त प्रावधान भी जोड़े जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय का मानना है कि इस नए बिल के जरिए भारत की कर व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने का रास्ता साफ होगा।
इस कदम को विपक्ष ने भी महत्वपूर्ण माना, हालांकि कुछ दलों ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को पहले ही परामर्श प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए थी ताकि बार-बार संशोधन की जरूरत न पड़े। अब सभी की निगाहें 11 अगस्त पर टिकी हैं, जब संसद में नए इनकम टैक्स विधेयक 2025 का विस्तृत प्रारूप पेश किया जाएगा।