
आय छिपाने वाली पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं, लेकिन पिता का बच्चे के प्रति दायित्व पूर्ण: दिल्ली हाईकोर्ट
नई दिल्ली 15 सितंबर 2025 दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम पारिवारिक विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यदि पत्नी अपनी असली आय या आर्थिक स्थिति को छुपाती है और अदालत को गुमराह करती है, तो वह भरण-पोषण (Maintenance) की हकदार नहीं होगी। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पति









