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खान सर को फिलहाल राहत: पटना कोर्ट ने 3 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

राष्ट्रीय | ABC NATIONAL NEWS | पटना | 30 जून 2026

लोकप्रिय शिक्षक और कोचिंग संचालक खान सर को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना की एक अदालत ने कोचिंग संस्थान फायरिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी।

खान सर का नाम उस एफआईआर में शामिल है, जो जून की शुरुआत में उनके कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और उसके बाद सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई कथित फायरिंग के मामले में दर्ज की गई थी। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने कोचिंग संस्थान में हमला कर तोड़फोड़ की थी, जिसके दौरान सुरक्षा गार्डों ने गोली चलाई।

इस मामले में नाम सामने आने के बाद खान सर ने अदालत का रुख किया था। अदालत ने 9 जून को उन्हें पहली बार गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था। बाद में इस राहत को 30 जून तक बढ़ाया गया था। अब अदालत ने सुनवाई के दौरान यह राहत 3 जुलाई तक जारी रखने का आदेश दिया है।

अदालत के इस आदेश का मतलब है कि अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। हालांकि, मामले की जांच पहले की तरह जारी रहेगी और अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई के बाद ही होगा।

गौरतलब है कि जून की शुरुआत में पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान में कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों की ओर से फायरिंग होने का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू की। उसी एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल किया गया।

फिलहाल अदालत ने केवल गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ाई है। मामले में खान सर की भूमिका और आरोपों की सत्यता का अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही होगा।

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