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जश्न में मातम: हाईकोर्ट पहुंची लड़ाई, RCB बोली हम पर आरोप गलत

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बेंगलुरु, 8 जुलाई 2025 —

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की 2025 विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामला 4 जून को हुए उस दर्दनाक हादसे से जुड़ा है जिसमें टीम की जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने अपने 1 जुलाई के आदेश में कहा था कि, “RCB ने समारोह के लिए न तो पुलिस से अनुमति ली और न ही कोई पूर्व सूचना दी। अचानक सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की गई, जिससे बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए।”

CAT ने इसे “एकतरफा उपद्रव” करार दिया और कहा कि “पुलिस को केवल 12 घंटे में व्यवस्था करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पुलिसवाले न तो भगवान हैं, न जादूगर, और न ही उनके पास अलादीन का चिराग है।”

CAT ने इस आधार पर IPS अधिकारी विकास कुमार विकास, पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद और DCP शेखर एच. टेक्कनावर के निलंबन आदेश को खारिज कर दिया।

RCB ने इसे एकतरफा और संस्था की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताया और हाईकोर्ट में इस टिप्पणी को हटाने की मांग की। टीम का कहना है कि उन्हें दोषी ठहराने से पहले पक्ष रखने का मौका तक नहीं दिया गया।

राज्य सरकार भी CAT के इस फैसले को चुनौती देती हुई हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन अदालत ने फिलहाल CAT के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और पूछा कि क्या निलंबन से हल निकलता या किसी अन्य पद पर तबादला काफी होता। इस पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

RCB की याचिका अब इस पूरे मामले को नए मोड़ पर ले जा रही है, जहां पुलिस, सरकार और आयोजक—तीनों के दायित्वों पर बहस तेज हो गई है।

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