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कर्नाटक हाईकोर्ट का मानवीय रुख: पाकिस्तानी महिला की नागरिकता अर्जी पर जल्द फैसला करने के निर्देश

एबीसी डेस्क 19 दिसंबर 2025

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पाकिस्तानी महिला की भारतीय नागरिकता की अर्जी पर केंद्र सरकार को जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे महिला और उसके परिवार को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है।

इस महिला की शादी एक भारतीय नागरिक से हुई है और उसके बच्चे भी भारतीय हैं। वह कई वर्षों से भारत में रह रही है, लेकिन उसका वीज़ा समाप्त हो चुका है। वीज़ा खत्म होने के बाद से वह कानूनी असमंजस में फंसी हुई है और हर वक्त गिरफ्तारी या कार्रवाई का डर बना रहता है। इसी कारण उसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया।

महिला ने कोर्ट में बताया कि उसका पूरा परिवार भारत में है, बच्चे यहीं पढ़ते हैं और उसका जीवन अब पूरी तरह भारत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में नागरिकता की अर्जी पर फैसला न होना उसके और उसके बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर रहा है।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और मानवीय पहलू को देखते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह महिला की नागरिकता अर्जी पर तय समय के भीतर फैसला करे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जब तक इस अर्जी पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक महिला के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए।

इस फैसले को ऐसे मामलों में फंसे कई परिवारों के लिए राहत की उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है, जहां शादी और परिवार भारत में होने के बावजूद नागरिकता का मामला वर्षों तक अटका रहता है।

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