ट्रांसजेंडर अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी: नया कानून पहले से मिले अधिकार नहीं छीन सकता
केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने कहा—कानून में बदलाव का पुराने मामलों पर स्वतः असर नहीं; पहले जारी ट्रांसजेंडर पहचान पत्र अपने-आप अमान्य नहीं होंगे, याचिकाकर्ताओं ने ID कार्ड रद्द न करने की मांग की
