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आज आखिरी मौका: ITR रिवाइज या बिलेटेड फाइल नहीं किया तो बढ़ सकती है परेशानी

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अवधेश कुमार | नई दिल्ली 31 दिसंबर 2025

आज क्यों है खास दिन

आज, यानी 31 दिसंबर 2025, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को रिवाइज्ड या बिलेटेड फाइल करने की अंतिम तिथि है। यह डेडलाइन वित्तीय वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए तय की गई है। जिन करदाताओं ने समय पर ITR तो फाइल कर दिया था, लेकिन उसमें कोई गलती रह गई, उनके पास आज आखिरी मौका है कि वे उसे सुधार लें। अगर यह मौका निकल गया, तो आगे चलकर आयकर विभाग की ओर से नोटिस आने की आशंका बढ़ सकती है।

रिवाइज्ड ITR का मतलब क्या है

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(5) के तहत करदाता अपने पहले से फाइल किए गए रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मूल रिटर्न में कोई इनकम छूट गई हो, गलत डिडक्शन क्लेम हो गया हो या कोई आंकड़ा गड़बड़ हो, तो उसे आज सुधारने का अवसर है। रिवाइज्ड रिटर्न मूल रिटर्न की जगह ले लेता है और वही मान्य माना जाता है।

इन गलतियों को आज ही सुधार लें

बहुत से लोग जल्दबाज़ी में ITR फाइल कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि कोई इनकम मिस हो गई, AIS या TIS में दिख रही जानकारी से डेटा मैच नहीं कर रहा, या किसी छूट और डिडक्शन का दावा छूट गया। आयकर विभाग ने हाल के महीनों में लाखों टैक्सपेयर्स को ईमेल और मैसेज भेजकर यही सलाह दी है कि वे अपना रिटर्न दोबारा जांच लें और जरूरत हो तो रिवाइज कर लें।

नोटिस से बचने का सबसे आसान तरीका

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना नोटिस से बचने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका है। चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. सुरेश सुराना के अनुसार, अब विभाग AIS और TIS के जरिए हर इनकम को क्रॉस-चेक कर रहा है। अगर आंकड़ों में फर्क मिला, तो सीधे नोटिस भेजा जा सकता है। ऐसे में खुद से गलती सुधार लेना समझदारी है।

बिलेटेड ITR और लेट फीस की सच्चाई

जो लोग तय समय तक ITR फाइल नहीं कर पाए थे, उनके लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का भी आज आखिरी दिन है। हालांकि इसमें लेट फीस लग सकती है—आम तौर पर 5,000 रुपये तक, और कम इनकम वालों के लिए 1,000 रुपये तक। वहीं, समय पर रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर कोई अतिरिक्त पेनल्टी नहीं लगती, बशर्ते टैक्स पहले ही सही तरीके से चुकाया गया हो।

डेडलाइन मिस हुई तो क्या होगा

अगर आज की तारीख निकल गई, तो न तो रिवाइज्ड ITR फाइल की जा सकेगी और न ही बिलेटेड। इसका सीधा असर रिफंड पर पड़ सकता है—रिफंड अटक सकता है या फिर डिडक्शन का दावा खत्म हो सकता है। इसके अलावा, आयकर विभाग की जांच या नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। हां, कुछ मामलों में रिफंड के लिए देरी माफ करने यानी condonation of delay का विकल्प होता है, लेकिन वह लंबी और अनिश्चित प्रक्रिया है।

घर बैठे कैसे करें रिवाइज्ड ITR

रिवाइज्ड या बिलेटेड ITR फाइल करना आज भी पूरी तरह ऑनलाइन और आसान है। इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर PAN और पासवर्ड से लॉगइन करें। फिर e-File सेक्शन में जाकर ‘Income Tax Return’ चुनें, आकलन वर्ष 2025-26 सिलेक्ट करें और ‘Revised return under section 139(5)’ का विकल्प चुनें। इसके बाद गलतियां सुधारें, पुराने रिटर्न का अक्नॉलेजमेंट नंबर और तारीख डालें, रिटर्न सबमिट करें और e-verify करना न भूलें।

लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बचें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब भी करोड़ों टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न रिवाइज नहीं किया है। आखिरी दिन पोर्टल पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए देर न करें। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, तब भी एक बार AIS और TIS से मिलान जरूर कर लें। इससे नए साल में टैक्स से जुड़ी किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है।

आज काम निपटाइए, चैन से नया साल मनाइए

कुल मिलाकर, आज का दिन टैक्सपेयर्स के लिए बेहद अहम है। थोड़ी सी सावधानी और समय निकालकर आप न सिर्फ नोटिस और जुर्माने से बच सकते हैं, बल्कि अपने रिफंड और डिडक्शन भी सुरक्षित रख सकते हैं। नया साल शुरू होने से पहले टैक्स की इस चिंता को आज ही खत्म कर देना ही सबसे समझदारी भरा कदम है।

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