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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका अवैध टैरिफ वसूली रोकेगा

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एबीसी नेशनल न्यूज | वॉशिंगटन | 23 फरवरी 2026

अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान लगाए गए कुछ आयात शुल्कों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध करार दिए जाने के बाद अमेरिकी प्रशासन ने 24 फरवरी 2026 से इन टैरिफ की वसूली रोकने का निर्णय लिया है। यह फैसला अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत के लिए अहम माना जा रहा है और इससे कई देशों के निर्यातकों को राहत मिलने की संभावना है।

रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि संबंधित टैरिफ लागू करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं और कांग्रेस की मंजूरी से जुड़े नियमों का पर्याप्त पालन नहीं किया गया था। अदालत के आदेश के बाद अमेरिकी कस्टम एवं सीमा सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि चिन्हित आयात शुल्कों की वसूली तत्काल प्रभाव से बंद की जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से वैश्विक सप्लाई चेन में स्थिरता आएगी और उन उद्योगों को फायदा होगा जो लंबे समय से अतिरिक्त शुल्क के कारण लागत दबाव झेल रहे थे। साथ ही, व्यापारिक विवादों में कमी आने और सहयोग बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है।

हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यापार संरक्षण से जुड़े अन्य वैध टैरिफ पूर्व की तरह लागू रहेंगे। आगे की नीति को लेकर कांग्रेस और प्रशासन के बीच परामर्श जारी रहने की संभावना है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्लेषकों के मुताबिक, यह फैसला भविष्य में अमेरिकी व्यापार नीतियों के निर्माण पर भी असर डाल सकता है और टैरिफ लगाने की प्रक्रिया में कानूनी सतर्कता बढ़ेगी।

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