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सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, एक हफ्ते में आत्मसमर्पण का आदेश

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नई दिल्ली 13 अगस्त 2025

सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की हत्या मामले में दी गई जमानत को रद्द कर दिया है और उन्हें आदेश दिया है कि वे एक हफ्ते के अंदर आत्मसमर्पण करें। यह फैसला उच्चतम न्यायालय ने मामले की गंभीरता और सबूतों की प्रकृति को देखते हुए सुनाया है।

सुशील कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 2021 में दिल्ली में एक छात्र की हत्या में भाग लिया था। इस मामले में पहले उन्हें जमानत मिल चुकी थी, लेकिन कोर्ट ने पाया कि अपराध की गंभीरता और आरोपी की भागने की संभावना को देखते हुए जमानत देना उचित नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुशील कुमार को एक सप्ताह के भीतर किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करना होगा। यदि वह समय पर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा।

मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और आरोप के अनुसार सुशील कुमार की संलिप्तता इस हत्या कांड में प्रमुख मानी जा रही है। इस फैसले से न्यायपालिका की सख्ती और अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता का संदेश भी गया है।

क्रिकेट और कुश्ती जगत में सुशील कुमार की छवि पहले ही विवादों में रही है, और इस फैसले के बाद उनकी स्थिति और जटिल हो गई है। अब पूरे देश की नजरें सुशील कुमार के आत्मसमर्पण और इस हाई-प्रोफाइल मामले की आगे की कार्रवाई पर लगी हैं।

 

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