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लोन, जमा और KYC में गड़बड़ी, RBI का कड़ा एक्शन—तीन सरकारी बैंकों पर जुर्माना

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व्यापार | ABC NATIONAL NEWS | नई दिल्ली | 27 मार्च 2026

देश के बैंकिंग सिस्टम में अनुशासन बनाए रखने के लिए Reserve Bank of India (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है। नियमों की अनदेखी और लापरवाही सामने आने के बाद तीन सरकारी बैंकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई में Union Bank of India, Central Bank of India और Bank of India शामिल हैं।

RBI की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, इन बैंकों ने लोन वितरण, जमा योजनाओं और KYC (Know Your Customer) नियमों के पालन में गंभीर लापरवाही बरती। इसी के चलते कुल ₹2.17 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

सबसे ज्यादा जुर्माना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर ₹95.40 लाख लगाया गया है। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर ₹63.60 लाख और बैंक ऑफ इंडिया पर ₹58.50 लाख की पेनल्टी लगाई गई है।

लापरवाही कहां हुई?

जांच में सामने आया कि कुछ मामलों में नियमों के खिलाफ जाकर ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूले गए। वहीं प्राथमिकता क्षेत्र के छोटे कर्जों में भी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया।

इसके अलावा, सावधि जमा (FD) से जुड़े मामलों में भी गड़बड़ी पाई गई, जहां मैच्योरिटी के बाद ग्राहकों को समय पर भुगतान नहीं किया गया। KYC नियमों के पालन में भी कमियां उजागर हुईं, जो बैंकिंग सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मानी जाती हैं।

RBI का सख्त संदेश

RBI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि जुर्माना लगने का असर ग्राहकों के खातों या लेन-देन पर नहीं पड़ेगा।

आगे भी जारी रहेगा सख्त रुख

RBI के इस कदम से साफ संकेत मिलते हैं कि अब बैंकिंग नियमों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और सिस्टम की मजबूती के लिए भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रह सकती है।

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