तमिलनाडु के क़रूर (Karur) जिले में हुई भीषण स्टैम्पीड की जांच को लेकर पार्टी TVK की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। TVK ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्देश को चुनौती दी है जिसमें एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य पुलिस द्वारा स्थापित SIT से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती, और स्वतंत्र जांच आवश्यक है।
SIT को उच्च न्यायालय के आदेश के तहत तमिलनाडु पुलिस अधिकारियों की निगरानी में स्थापित किया गया था। TVK ने यह मांग की है कि इस मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के अधीन हो और एक पूर्व न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच संचालित हो।
इस बीच, SIT ने जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मामला सुप्रीम न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा है, जो तय करेगा कि इस त्रासदी की जांच में किस स्तर की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।