पटना 30 सितंबर 2025
बिहार में फाइनल वोटर लिस्ट जारी — SIR प्रक्रिया के बाद
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच, चुनाव आयोग ने Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया पूरी करने के बाद राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर सूची का संशोधन किया गया—लगभग 22 वर्षों के बाद यह गहन पुनरीक्षण हो रहा है।
SIR के दौरान, 24 जून 2025 से 25 जुलाई 2025 तक घर-घर विज़िट और नामांकन प्रक्रिया चली, और 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची सार्वजनिक की गई। ड्राफ्ट सूची पर दावों और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक थी।
अब फाइनल सूची जारी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सूची में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो इसे वापस लिया जा सकता है।
नाम कैसे जांचें — स्टेप बाय स्टेप
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम और परिवार का नाम इस फाइनल वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो नीचे दिए गए तरीकों का उपयोग कर सकते हैं:
- ECI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
— electoralsearch.eci.gov.in या voters.eci.gov.in
— “Search in Electoral Roll” ऑप्शन चुनें।
- EPIC नंबर से खोजे
— यदि आपके पास अपना EPIC (मतदाता पहचान संख्या) है, तो इसे डालें और “Search” पर क्लिक करें।
— यदि आपका नाम सूची में है, तो आपको बूथ, क्रम संख्या और EPIC विवरण दिखेंगे।
- विस्तृत विवरण (Search by Details)
— यदि EPIC नहीं है, तो “Search by Details” चुनें।
— यहाँ अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, जिला, विधान सभा क्षेत्र आदि भरें।
— कैप्चा दर्ज करें और खोजें। यदि मिल जाए, तो नाम, बूथ और अन्य विवरण दिखाई देंगे।
- मोबाइल नंबर से जांच
— यदि आपका मोबाइल नंबर EPIC से लिंक है, तो “Search by Mobile” विकल्प चुनें।
— OTP से सत्यापन करें और परिणाम देखें।
- राज्य और जिला चुनें एवं सूची डाउनलोड करें
— बिहार के लिए CEO बिहार की वेबसाइट पर जाएँ।
— अपनी ज़िला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर अपनी भाग सूची (Part) डाउनलोड कर सकते हैं।
यदि नाम सूची से गायब हो गया हो तो क्या करें
- ड्राफ्ट सूची में अयोग्य नाम हटाए गए हैं — मृत, स्थानांतरण, डुप्लिकेट या पहचान न पुष्टि हो पाने के कारण लगभग 65 लाख नाम हटाए गए थे।
- यदि आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तब आप दावों/आपत्तियों की प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं (1 अगस्त से 1 सितंबर तक)
- आप Form 7 द्वारा नाम हटान-बदलाव पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
- चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नाम को ड्राफ्ट सूची से हटाने से पहले नोटिस, सुनवाई और उचित कारण दिए जाएंगे।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, आयोग ने उन लोगों के नाम भी प्रकाशित करना शुरू कर दिए हैं जो ड्राफ्ट सूची से बाहर होंगे — इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) की वेबसाइटों पर देखा जा सकता है।
महत्व और चुनौतियाँ
इस फाइनल वोटर लिस्ट की प्रक्रिया विवादों से सुरक्षित नहीं रही। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए कि SIR प्रक्रिया (विशेष गहन पुनरीक्षण) के माध्यम से लाखों वास्तविक मतदाताओं को सूची से बाहर किया जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार ने कहा है कि नाम हटाने या जोड़ने में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी और किसी भी अनियमितता की संभावना पर कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को चेताया है कि यदि सूची में धांधली पाएगी, तो वह इसे रद्द भी कर सकती है।