
सुप्रीम कोर्ट : सार्वजनिक धन से मूर्तियां नहीं बनेंगी, पब्लिक फंड नेताओं की महिमा के लिए नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि जनता के टैक्स का पैसा राजनीतिक प्रतीकों और नेताओं की प्रतिमाओं पर खर्च नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि “सार्वजनिक धन का उपयोग जनहित के कामों के लिए हो, न कि पूर्व नेताओं को महिमामंडित करने









