नई दिल्ली 26 अगस्त 2025
बिहार में जिन मतदाताओं के नाम प्रारंभिक मतदाता सूचियों से हटाए गए हैं और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 11 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी के अभाव में केवल आधार कार्ड जमा कर आपत्ति जताई है, उन्हें चुनाव क्षेत्र के निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (ERO) के समक्ष अनिवार्य सुनवाई का मौका मिलेगा। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ERO अंतिम सूची में उनका नाम शामिल करने या हटाने का फैसला करेगा। जिन मतदाताओं को अंतिम सूची से बाहर किया जाएगा, उन्हें ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ जारी किया जाएगा, जिसमें कारण स्पष्ट किए जाएंगे।
यह कदम मतदाता अधिकारों की रक्षा और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बूथ लेवल एजेंट्स को मतदाताओं की सहायता के निर्देश दिए हैं ताकि उन्हें मतदान में कोई दिक्कत न हो।
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