केंद्र सरकार ने पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 30 सितंबर 2025 को Unified Pension Scheme (UPS) में स्विच करने की अंतिम तारीख़ घोषित कर दी है। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पात्र पेंशनर्स को यह फ़ैसला लेना होगा कि वे मौजूदा National Pension System (NPS) से UPS में जाना चाहते हैं या नहीं।
कौन कर सकता है स्विच?
यह स्विच वही कर्मचारी कर पाएंगे जो superannuation (नियत सेवानिवृत्ति आयु) से कम से कम एक साल पहले हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेना चाहता है, तो उसे UPS में जाने का विकल्प कम से कम तीन महीने पहले चुनना होगा।
UPS क्यों ज़रूरी?
सरकार का मानना है कि Unified Pension Scheme कर्मचारियों को अधिक स्थिर और भरोसेमंद पेंशन सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके ज़रिए रिटायरमेंट के बाद नियमित आय और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
वित्त मंत्रालय की अपील
वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे आख़िरी समय तक इंतज़ार न करें और समय रहते UPS में स्विचिंग की औपचारिकताएँ पूरी कर लें। मंत्रालय ने साफ किया है कि 30 सितंबर के बाद नया विकल्प नहीं मिलेगा।
कर्मचारियों और यूनियनों की प्रतिक्रिया
कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने सरकार के इस फ़ैसले का मिश्रित स्वागत किया है। कुछ यूनियनों का कहना है कि UPS से कर्मचारियों को निश्चित पेंशन सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित होगा। वहीं, कई संगठन इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि UPS को लागू करने का ढांचा और उसकी लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता कैसी होगी। उनका तर्क है कि सरकार को पहले स्पष्ट रोडमैप और पारदर्शी नियम जारी करने चाहिए ताकि कर्मचारियों में भरोसा बढ़े।