नई दिल्ली, 30 अगस्त 2025
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 6,300 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की बेल अर्जी बेल्जियम की अपील कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह फैसला उनकी प्रत्यर्पण सुनवाई से ठीक पहले आया है, जिससे भारत सरकार की जांच और कानूनी कार्रवाई को बल मिलेगा।
CBI के मजबूत तर्कों ने तय किया फैसला
बेल्जियम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि चोकसी पहले भी कई देशों से भाग चुके हैं और अगर उन्हें बेल मिलती है तो वह फिर से किसी अन्य देश में भाग सकते हैं। CBI ने बेल्जियम न्यायालय को स्पष्ट तर्क दिए थे कि चोकसी न्यायिक प्रक्रियाओं से बचने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं।
फरारी का लंबा इतिहास
चोकसी अप्रैल 2025 में बेल्जियम में गिरफ्तार हुए थे, जब CBI ने उनकी भारत प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया था। उनका फरारी का इतिहास और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच निकलने की प्रवृत्ति इस फैसले को और महत्वपूर्ण बनाती है।
भारत को मिलेगा प्रत्यर्पण में बढ़त
बेल्जियम की इस अदालत के फैसले के बाद चोकसी को बेल मिलने की संभावना समाप्त हो गई है। अब उनकी प्रत्यर्पण सुनवाई पर ध्यान केंद्रित होगा, जिससे भारतीय न्यायपालिका को इस हाई-प्रोफाइल घोटाले में एक निर्णायक कदम उठाने का अवसर मिलेगा।
कानूनी और आर्थिक प्रभाव
चोकसी के खिलाफ यह कार्रवाई न केवल भारत में कानून के प्रति संदेश देती है, बल्कि विदेशी देशों के साथ सहयोग बढ़ाने में भी मदद करेगी। PNB घोटाले जैसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका इस फैसले से और मजबूत हुई है।