चाईबासा, झारखंड । 6 अगस्त 2025
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चाईबासा की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। साल 2018 में बीजेपी नेताओं को लेकर दिए गए एक बयान के चलते दर्ज मानहानि केस में बुधवार को कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई।
राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली से सीधे झारखंड के चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने सुप्रिया रानी तिग्गा की कोर्ट में सशरीर पेशी दी। कुछ ही मिनटों की सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। यह मामला 2018 का है, जब राहुल गांधी ने एक जनसभा में बीजेपी नेताओं को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता प्रताप कटियार ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
राहुल गांधी के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पर यह पेशी हुई। चूंकि पहले चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट नहीं था, इसलिए यह केस रांची में चल रहा था। साल 2021 में मामला ट्रांसफर होकर चाईबासा कोर्ट में आया। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल की गई और हाई कोर्ट के आदेश पर राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ा।
कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब इस मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के समर्थकों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर वह इन दिनों कई कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।