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गैर-मुस्लिम सदस्य विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाई, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का कामकाज जारी

एबीसी नेशनल न्यूज | नई दिल्ली | 19 फरवरी 2026

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के कामकाज पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल न किए जाने के मुद्दे पर दिया था, जिससे बोर्ड के कामकाज पर असर पड़ रहा था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमिलनाडु वक्फ बोर्ड अब अपनी नियमित गतिविधियां जारी रख सकेगा। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के आदेश को अस्थायी रूप से रोकते हुए कहा कि अंतिम फैसला होने तक प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए।

मामला बोर्ड की संरचना और सदस्यता से जुड़ा है। याचिका में कहा गया था कि बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल न करना नियमों और प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों से जुड़ा मुद्दा है। इसी आधार पर मद्रास हाईकोर्ट ने पहले बोर्ड के कामकाज पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तर्क दिया गया कि बोर्ड का काम रुकने से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों तथा प्रशासनिक फैसलों पर असर पड़ सकता है। अदालत ने इन व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल राहत देने का फैसला किया।

अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में विस्तृत सुनवाई करेगा, जिसमें बोर्ड की संरचना, कानूनी प्रावधान और प्रतिनिधित्व से जुड़े सभी पक्षों पर विचार किया जाएगा। अंतिम निर्णय आने तक वक्फ बोर्ड सामान्य रूप से अपना काम जारी रखेगा।

फिलहाल इस फैसले को प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जबकि मामले के कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई जारी रहेगी।

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