सेक्स वर्कर को प्रोडक्ट मानना अमानवीय, ग्राहक नहीं अपराधी: केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
कोच्चि 10 सितंबर 2025 केरल हाईकोर्ट ने वेश्यावृत्ति से जुड़े एक अहम मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सेक्स वर्कर किसी वस्तु या प्रोडक्ट की तरह नहीं है और उसे खरीदी-बेची जाने वाली चीज़ नहीं समझा जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि वेश्यालय में जाने वाला व्यक्ति महज़ “ग्राहक” नहीं,…