15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को वैध ठहराया। यह मामला उडुपी ज़िले के एक सरकारी स्कूल से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया। मामले ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। कोर्ट ने कहा कि हिजाब इस्लाम का आवश्यक हिस्सा नहीं है। यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 और शिक्षा संस्थानों की ड्रेस कोड नीति के बीच संतुलन को लेकर ऐतिहासिक रहा।