25 अप्रैल को ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2024’ को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। इसके तहत सभी इंटरनेट कंपनियों और मोबाइल ऐप्स को उपभोक्ताओं की जानकारी सुरक्षित रखने की कानूनी बाध्यता होगी। डेटा उल्लंघन की स्थिति में ₹250 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। यह अधिनियम डिजिटल युग में निजता के अधिकार को संस्थागत मान्यता देता है।
